निम्नलिखित कतिपय मामलो में PAN CARD के लिए व्यक्तियों द्वारा आवेदन करना : आयकर अधिनियम कि धारा139A अन्य बातो के साथ ;यह प्रावधान करती हे की उसमे विनिर्दिट (SPECIFIED) प्रत्येक व्यक्ति और जिसे स्थायी खाता क्रमांक (PERMANENT ACCOUNT NUMBER) आबंटन नहीं किया गया हे, निर्धारण अधिकारी (ASSESING OFFICER) को पैन के आबंटन के लिए आवेदन करेगा ! गैर व्यस्टिक (INDIVIDUAL) (FOR EXP. COMPANY, FIRM, TRUST/SOCIETY, FIRM ETC.) व्यक्तियों लिए PAN को यूनिट एंटिटी नंबर (UEN) के रूप में उपयोग करने के लिए,यह प्रस्ताव हे कि प्रत्येक व्यक्ति जो व्यस्टि (INDIVIDUAL) नहीं हे , जो किसी वित्तीय वर्ष में 2 लाख 50 हजार रूपए या उससे अधिक कि रकम या उससे अधिक कि रकम का वित्तीय संव्यवहार (TRANSACTION) करता हे ,उसे PAN के आबंटन के लिए निर्धारित अधिकारी को आवेदन करना अपेक्षित होगा ! वित्तीय संव्यवहार (TRANSACTION) को प्राकृतिक व्यक्तियों (NORMAL PERSON) के साथ जोड़ने के लिए , यह भी प्रस्ताव हे की एसे व्यक्तियों की और से कार्य करने के लिए सक्षम प्रबंध निदेशक (MANAGING DIRECTOR), भागीदार
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