जीएसटी की मुख्य बातें GST केवल अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करेगा, प्रत्यक्ष कर जैसे आय कर आदि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही लगेंगे। · जीएसटी के लागू होने से पूरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा जिससे वस्तुओं और सेवाओं की लागत में स्थिरता आएगी · संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए जीएसटी दो स्तर पर लगेगा सीजीएसटी ( केंद्रीय वस्तु एंव सेवा कर और एसजीएसटी ( राज्य वस्तु एंव सेवा कर । सीजीएसटी का हिस्सा केंद्र को और एसजीएसटी का हिस्सा राज्य सरकार को प्राप्त होगा।एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की स्थति में आईजीएसटी ( एकीकृत वस्तु एंव सेवाकर लगेगा। आईजीएसटी का एक हिस्सा केंद्रसरकार और दूसरा हिस्सा वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाले राज्य को प्राप्त होगा। · व्यवसायी ख़रीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी की इनपुट क्रेडिट ले सकेंगे जिनका उपयोग वे बेचीं गई वस्तुओं
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